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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और OTT प्लेटफॉर्म

OTT क्या है ? OTT Meaning in Hindi


OTT Plateform

OTT की फुल फॉर्म Over-The-Top (ओवर – द –टॉप) होती है। OTT ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो इंटरनेट के जरिए वीडियो या अन्य मीडिया से संबंधित कंटेंट को उपलब्ध कराता है ।OTT Apps या OTT Device द्वारा फिल्म या टेलीविजन कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, जो ग्राहकों के लिए उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध होता है या इसे उनकी आवश्यकता के अनुरूप बनाकर दिया जाता है । इसके लिए ग्राहकों को इन OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होता हैं. और फिर उसमें वे जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं वह देख सकते हैं।

OTT Content लोगों को इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है । Video Streaming Service तेजी से दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है । अमेरिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और पिछले कुछ समय में OTT Service भारत में भी लोकप्रियता की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में मनोरंजन के लिए OTT कंटेंट सबसे ज्यादा देखे जाएँगे ।

आमतौर पर हमे अपने पसंदीदा प्रोग्राम या फिल्में देखने के लिए केबल टीवी कनेक्शन या डीटीएच कनेक्शन की जरूरत होती है ,लेकिन आजकल ओटीटी कंटेंट देखने के लिए यूजर को केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत होती है ।यहाँ कुछ OTT Platforms दिए गए है जो भारत में काफी लोकप्रिय है । ये यूजर को विभिन्न प्रकार के Serials, Web Series, Sports, Movies, Live Tv, Documentary, Tv Show, Kids Show आदि देखने की सुविधा देते है । ज्यादातर प्लेटफॉर्म Paid Subscription या Membership Based सर्विस पर उपलब्ध होते है ।


OTT प्लेटफॉर्म

  • Netflix
  • Amazon Prime Video
  • Disney+ Hotstar
  • Voot
  • Zee5
  • Viu
  • SonyLive
  • ALTBalaji


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और OTT प्लेटफॉर्म(Online News Portal and OTT Plateforms Will Now be Regulated by Information and Broadcasting(I&B) Ministry) 

  • केंद्र सरकार ने Netflix, Hotstar और Amazon Prime सहित सभी OTT प्लेटफॉर्म, समाचार और समसामयिकी से जुड़ी सूचना देने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फैसला करते हुए उसे डिजिटल स्पेस के लिए नीतियों और नियमों का विनियमन करने का अधिकार सौंप दिया है। 
  • इससे पहले तक देश में डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए कोई कानून या स्वायत्त प्राधिकार मौजूद नहीं था, लेकिन अब डिजिटल समाचार वेबसाइट सहित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म सरकार के नियमों और नियमन के दायरे में आएंगे।  

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अधिसूचना में कहा गया है कि-

  • मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। 
  • अधिसूचना में खा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन करके ऐसा किया गया है। 
  • सरकार के इस फैसले से करीब एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका पर जवाब माँगा था, जिसमें एक स्वायत्त प्राधिकार द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन का अनुरोध किया गया था। 

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