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मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मध्यप्रदेश(M.P) | Seekho Kamao Yojana, Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मध्यप्रदेश(M.P) | Seekho Kamao Yojana, Madhya Pradesh

सीखो कमाओ योजना (Seekho Kamao Yojana, Madhya Pradesh) एक सरकारी योजना है जो मध्य प्रदेश राज्य में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से उन्नति की अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नवीनतम कौशलों और प्रौद्योगिकियों के साथ संपन्न करना है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। इसके अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें आव्रजन, वित्तीय सेवाएं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, कंप्यूटर विज्ञान, रंगमंच कला, खोदई और निर्माण, वाणिज्यिक प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं।

सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जो उन्हें खुद के उद्यम को शुरू करने में मदद करती है। यह योजना संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण पार्टनरों के साथ सहयोग किया है।

सीखो कमाओ योजना, मध्य प्रदेश एक प्रमुख पहल है जो नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और मध्य प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का उद्देश्य रखती है। यह योजना न केवल युवाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद करती है, बल्कि उन्नति के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
Seekho Kamao Yojana के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 07 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन शीघ्र प्रारंभ होगा । 15 जुलाई 2023 से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई 2023 से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही होगी तथा 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। 1 माह प्रशिक्षण के उपरांत अर्थात् 1 सितंबर 2023 से युवाओं को राशि (स्टाइपेण्ड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी।

Seekho Kamao Yojana, Madhya Pradesh

औपचारिक शिक्षा के उपरातं बहुधा युवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ''मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना'' लागू की गई है, जिससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों।

प्रशिक्षण

Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana में युवाओं को मध्यप्रदेश सरकार विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलावाई जाएगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल और प्रशिक्षण का संवर्धन करने में मदद कर रही है ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र-अभ्‍यर्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी; इसमे समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।

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योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

1. युवाओं की पात्रता :

  • योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे, जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
  • योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

2. युवाओं को स्टाइपेण्ड:

  • मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

3. युवाओं को लाभ:

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

प्रतिष्ठान पात्रता

  • प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
  • यह योजना समस्‍त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।

अभ्‍यर्थी पंजीयन

Click Here👉👉👉 https://mmsky.mp.gov.in/

  • MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
  • आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
  • यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
  • समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
  • आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
  • आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
  • अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।

प्रतिष्ठान पंजीयन

  • MMSKY पोर्टल पर संस्था पंजीयन पर क्लिक करे ।
  • अधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज करे ।
  • स्व घोषणा के बाद GSTIN दर्ज करे ।
  • अनिवार्य जानकारी को दर्ज करे ।
  • एप्लीकेशन सबमिट करे ।
  • यूजर आईडी एवं पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नं. पर प्राप्त होगा ।
  • प्राप्त हुए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा संस्था लॉग इन कर सकेंगे ।
  • संस्था की बेसिक जानकारी दर्ज करे ।
  • EPF No. (यदि हो तो) के द्वारा कुल कर्मचारियो कि संख्या दर्ज करे ।
  • Subcontractor की जानकारी दर्ज करे (यदि applicable हो)




छात्र-प्रशिक्षणार्थी सम्बंधित पूछे जाने वाले सवाल
  •  प्रशिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित है?

    सामान्यतः 1 वर्ष (कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 एवं 9 माह भी है)।

  •  योजना के तहत चयनित युवा को क्या कहा जाएगा?

    योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

  •  पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

    पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आई॰टी॰आई॰ उत्तीर्ण है।

  •  पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा एवं आयु के गणना की निर्धारण तिथि क्या है?

    पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है एवं आयु की गणना 01 जुलाई 2023 से की जाएगी।

  •  क्या योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है?

    हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।



Source: https://mmsky.mp.gov.in/

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